उप्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 2 लोगों को 30 साल की जेल

बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश), 7 मार्च (युआईटीवी/आईएएनएस)| बुलंदशहर जिले की एक स्थानीय अदालत ने इस साल जनवरी में 13 साल की लड़की से दुष्कर्म के आरोप में दो लोगों को 30-30 साल की जेल की सजा सुनाई है। यौन अपराधों से बच्चों का विशेष संरक्षण (पोक्सो) अदालत की न्यायाधीश पल्लवी अग्रवाल ने शनिवार को 21 साल के बिरेश, और 20 वर्षीय गीतम पर 50,000 का जुमार्ना भी लगाया, जिन्होंने लड़की के साथ दुष्कर्म किया था।

बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संतोष कुमार सिंह ने कहा कि घटना के सिर्फ 52 दिनों के भीतर दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया और 30 साल के कारावास की सजा सुनाई गई।

एसएसपी ने कहा, “रामघाट पुलिस थाने के अंतर्गत एक गांव में 11 जनवरी को एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। हमने दो लोगों को गिरफ्तार किया और पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत हमने घटना के नौ दिनों के भीतर अदालत के समक्ष एक आरोप-पत्र दायर किया। अदालत ने घटना के 52 दिनों के भीतर दोनों आरोपियों को 30 साल की सजा सुनाई है। पुलिस ने मामले को संवेदनशीलता के साथ संभाला।”

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