भोपाल, 24 नवंबर (युआईटीवी/आईएएनएस)| मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोनावायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। उसी क्रम में जिला प्रशासन ने बाजारों को रात 8 बजे बंद करने का फैसला लिया है। जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक शहर में समस्त दुकानें, कार्यालय, व्यावसायिक संस्थान रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी एवं रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक अनिवार्य रूप से बन्द रहेंगे। वहीं सभी आवश्यक सेवाओं में शामिल औद्योगिक इकाईयां, अस्पताल, मेडिकल दुकानें पूर्व निर्धारित समय तक खुली रहेंगी।
इसके अलावा रेस्टोरेन्ट, भोजनालय एवं खानपान से संबंधित दुकानें कोविड के प्रोटोकॉल के पालन की शर्तो के तहत रात्रि 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। वहीं रात 10 बजे से रात का कर्फ्यू शुरु हो जाएगा।
जारी निर्देशों के मुताबिक, शादी-व्याह संबंधी आयोजन तय शर्तों के तहत रात 10 बजे तक आयोजित किए जा सकेंगे, किन्तु विवाह की रस्मों (फेरे व भंवर) इत्यादि के लिए रात्रि 10 बजे के पश्चात भी अधिकतम 30 व्यक्तियों की सीमा के साथ अनुमति रहेगी। खुले में होने वाले विवाह समारोह में 200 लोग शामिल हो सकेंगे, वहीं हॉल में होने वाले कार्यक्रम में 100 लोग ही हिस्सा ले सकेंगे।