चंडीगढ़, 30 अप्रैल (युआईटीवी/आईएएनएस)| हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को हरियाणा के नौ जिलों पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में वीकेंड में लॉकडाउन की घोषणा की। लॉकडाउन शुक्रवार (30 अप्रैल) से सुबह 10 बजे से सोमवार (3 मई) सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।
आदेश में कहा गया है कि लोगों को लॉकडाउन अवधि के दौरान घर के अंदर रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने घरों को नहीं छोड़ेगा या इस दौरान कोई भी सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर पैदल या वाहन या यात्रा या स्टैंड या पब्लिक प्लेस पर नहीं दिखाई देना चाहिए।
हालांकि, आवश्यक वस्तुओं के विनिर्माण में लगे लोगों और आवश्यक और गैर-जरूरी सामान दोनों की आवाजाही और परीक्षा के लिए उपस्थित होने वालों पर कोई रोक नहीं होगी।
रेस्तरां, खाने की जगह, होटल, विभिन्न मॉल में भोजन ज्वाइंट या अदालतों केवल होम डिलीवरी के लिए खुले रह सकते हैं।
हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों या आईएसबीटी से जाने या लौटने वाले व्यक्तियों को छूट दी गई है।