नई दिल्ली, 5 मई (युआईटीवी/आईएएनएस)- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मराठा समुदाय को नौकरियों और प्रवेश में आरक्षण देने के महाराष्ट्र कानून को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे इंद्रा साहनी के फैसले से निर्धारित 50 फीसदी की सीमा से अधिक का औचित्य साबित करने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति नहीं मिली। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अधिक आरक्षण देने के लिए 50 प्रतिशत सीलिंग को भंग करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उसने 1992 के इंद्रा साहनी के फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया था।
शीर्ष अदालत ने कहा, इंद्रा साहनी द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा सीमा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मराठा समुदाय के लोगों को शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा घोषित नहीं किया जा सकता है।
सर्वसम्मत निर्णय एक पीठ द्वारा दिया गया जिसमें जस्टिस एल। नागेश्वर राव, एस अब्दुल नाजेर, हेमंत गुप्ता और एस रवींद्र भट शामिल थे।
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि मराठा समुदाय को 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण देने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति नहीं थी।
शीर्ष अदालत ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) अधिनियम, 2018 के लिए महाराष्ट्र राज्य आरक्षण को रद्द कर दिया, जो सार्वजनिक शिक्षा और रोजगार में मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करता है।
शीर्ष अदालत ने जोर दिया कि असाधारण परिस्थितियों के बिना 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है, और यह 2019 में संशोधित 2018 अधिनियम बिना किसी असाधारण परिस्थितियों के सीमा से अधिक है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि एसईबीसी अधिनियम, जो सार्वजनिक शिक्षा और रोजगार में मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करता है, असंवैधानिक है।