नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (युआईटीवी/आईएएनएस)- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने जीवन बीमा कंपनियों को अगले साल एक जनवरी तक एक मानक सरल जीवन बीमा पॉलिसी पेश करने के निर्देश जारी किए हैं। इरडा ने कहा, “जो ग्राहक बताए गए विकल्प चुनने के लिए पर्याप्त समय और भाग-दौड़ में शामिल नहीं हो सकते हैं, उन्हें सही उत्पाद का चयन करना मुश्किल लगता है। ऐसे में सरल सुविधाएं और नियम और शर्तों के साथ व्यक्तिगत जीवन बीमा उत्पाद के बारे में जानकारी आवश्यक है।”
इरडा ने कहा कि सरल जीवन बीमा पॉलिसी शुद्ध रूप से एक सावधि जीवन बीमा योजना होगी, जिसे 18 से 65 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति ले सकेगा और इसकी अवधि 4 से 40 साल तक होगी। इरडा की ओर से जीवन बीमा कंपनियों को किसी भी स्थिति में बदलाव के बिना उच्चतर बीमा राशि की पेशकश करने की अनुमति है।
दिशानिर्देशों के मुताबिक, इस बीमा योजना के तहत व्यक्ति पांच 5 से लेकर 25 लाख रुपये तक का बीमा करा सकता है। यह 50,000 रुपये के गुणकों (मल्टीपल) में होगा।
पॉलिसी के शुरू होने से 45 दिनों का वेटिंग पीरियड होगा। इन 45 दिनों के दौरान पॉलिसी केवल दुर्घटना के कारण मृत्यु को कवर करेगी।
इरडा ने अपने सकरुलर में सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को इस साल 31 दिसंबर तक उसके साथ प्रोडक्ट फाइल करने को कहा है। इरडा ने कहा, “सभी जीवन बीमा कंपनियों को एक जनवरी 2021 से मानक जीवन बीमा उत्पाद पेश करना अनिवार्य होगा। उन्हें इसके लिए नया प्रीमियम लेनदेन की अनुमति होगी।”