नई दिल्ली,10 मई (युआईटीवी)- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी ने केजरीवाल की जमानत का सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम जो भी निर्णय करेंगे वह शराब घोटाले को देख कर नहीं बल्कि न्याय को देखकर करेंगे। कोर्ट ने कहा कि 1 जून तक के लिए हम फैसला दे रहे हैं। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा।
शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई में अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत के संकेत दे दिए थे। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 2 जून को सरेंडर करने का निर्देश दिया है।
इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल के जमानत का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि एक राजनेता सामान्य नागरिक की तुलना में किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता। यदि कोई राजनेता अपराध करता है,तो किसी अन्य नागरिक की तरह ही उसे भी गिरफ्तार कर हिरासत में लिया जा सकता है।
21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था और वो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।
अरविंद केजरीवाल का लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत की खबर है। 15 दिन बाद 25 मई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है।