लखनऊ, 30 अप्रैल(युआईटीवी/आईएएनएस)- उत्तर प्रदेश के सभी कंटेनमेंट जोन में कम से कम 14 दिनों के लिए सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यूपी के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने एक सरकारी आदेश जारी कर जिला प्रशासन से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
तिवारी ने कहा कि शादियों में 50 से अधिक मेहमानों को अनुमति नहीं दी जाएगी और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।
आदेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्तरां , बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे।
हालांकि सरकार ने लॉकडाउन शब्द का उपयोग नहीं किया लेकिन जारी किए गए निर्देश पिछले साल लागू किए निर्दशों के समान हैं।
मुख्य सचिव के आदेश के अनुसार सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, मेट्रो ट्रेन और कैब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाई जाएगी।
हालांकि, अंतर राज्य परिवहन और इंट्रा स्टेट परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।