दिल्ली आबकारी नीति मामला : अमित अरोड़ा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली, 15 दिसंबर (युआईटीवी/आईएएनएस)- दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को व्यवसायी अमित अरोड़ा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अरोड़ा को 14 दिनों की हिरासत में पूछताछ की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया था।

विशेष न्यायाधीश एन.के. नागपाल ने अरोड़ा को 28 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

ईडी के वकील एन.के. मट्टा ने कहा था कि आरोपी को और हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है।

ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो की प्राथमिकी में छठे नंबर का आरोपी अरोड़ा बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का मालिक है। 3,000 से अधिक पन्नों की पहली चार्जशीट व्यवसायी समीर महेंद्रू के खिलाफ दायर की गई थी।

आरोप हैं कि हैदराबाद के कोकापेट निवासी अरुण रामचंद्र पिल्लई आरोपी लोक सेवक विजय नायर को आगे भेजने के लिए महेंद्रू से अनुचित आर्थिक लाभ एकत्र करते थे।

ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर अपना मामला दर्ज किया।

ईडी ने गिरफ्तार व्यवसायी समीर महंद्रू , उसकी कंपनी इंडोस्पिरिट और कुछ अन्य संस्थाओं के नाम वाली चार्जशीट दाखिल की थी।

सीबीआई ने विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मूथा गौतम और दो लोक सेवकों – आबकारी विभाग के तत्कालीन उपायुक्त कुलदीप सिंह और आबकारी विभाग के तत्कालीन सहायक आयुक्त नरेंद्र सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *