नई दिल्ली, 26 सितम्बर (युआईटीवी/आईएएनएस)- कोविड के कारण जान गंवाने वालों के आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता योजना को गति देने के लिए दिल्ली सरकार के अधिकारी आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर एकत्र करने के लिए आवेदकों के पते पर जाएंगे। दिल्ली सरकार के एक आदेश में कहा गया है, “एसडीएम स्तर पर बनाए गए दिल्ली सरकार के 100 अधिकारियों के एक पूल का उपयोग ऐसे आवेदकों के घर जाने के लिए किया जा रहा है, जिन्होंने जांच के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन किया है।”
मुख्यमंत्री कोविड -19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत अब तक लगभग 8,000 आवेदन दायर किए गए हैं, जिनमें से 50 प्रतिशत से भी कम स्वास्थ्य विभाग की 25,000 मामलों की सूची से संबंधित हैं।
इस पूल को योजना के बारे में परिवार के सदस्य, जिनके पते पर वे जा रहे हैं, उनको सूचित करने और आवेदन पत्र भरने में उनकी सहायता करने का कार्य भी सौंपा गया है।
प्रभावित परिवारों तक पहुंचने के लिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) की एक सूची सरकार द्वारा सभी 11 जिलों के साथ साझा की गई है।
इस अभ्यास को पूरा करने के लिए सात दिनों की समय सीमा दी गई है।
इस आदेश में जोड़ा गया कि अगर आवेदक योजना का लाभ नहीं लेना चाहते है या घर पर उपलब्ध नहीं है, तो इसे संबंधित अधिकारी द्वारा दर्ज किया जा सकता है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस कोविड -19 राहत योजना की शुरूआत की थी जिसमें एक मासिक वित्तीय सहायता योजना और एकमुश्त अनुग्रह भुगतान योजना को एक फॉर्म भरने के बाद प्रभावित परिवारों को दिया जा रहा है।
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित, इस योजना के तहत परिवारों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि और 2,500 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी अगर मृतक परिवार का एकमात्र कमाने वाला था।
राष्ट्रीय राजधानी में मार्च 2020 से अब तक कोरोनावायरस के 14,38,685 मामले दर्ज किए गए हैं।