नई दिल्ली, 23 सितम्बर (युआईटीवी/आईएएनएस)- दिल्ली की एक अदालत ने धनशोधन मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्यवाही को नए न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका को शुक्रवार को स्वीकार कर लिया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने गुरुवार को आदेश सुरक्षित रखा था।
जैन के मामले की सुनवाई एक विशेष अदालत में हो रही थी, जहां विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल मामले की सुनवाई कर रही थीं।
विशेष न्यायाधीश विकास ढुल अब आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई करेंगे।
19 सितंबर को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष जमानत की सुनवाई की कार्यवाही पर रोक लगा दी और मामले में जैन और अन्य सह-आरोपियों को नोटिस जारी किया। न्यायाधीश ने मामले में प्रतिवादियों से 30 सितंबर तक जवाब मांगा है।
जैन, जिनकी 30 मई को पीएमएलए मामले में गिरफ्तारी के बाद से कई सुनवाई में जमानत से इनकार किया गया, वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है।
ईडी के पहले के सबमिशन के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शेल कंपनियां जैन के नियंत्रण में थी और सह-आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन सिर्फ डमी थे। ईडी ने विशेष न्यायाधीश द्वारा जमानत की दलीलें सुनने के संबंध में कुछ तर्क दिए थे।