न्यूयॉर्क,17 फरवरी (युआईटीवी)- पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर नागरिक धोखाधड़ी मामले में न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश ने 355 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है।
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक,न्यूयॉर्क में एक नागरिक मुकदमे के बाद न्यायमूर्ति आर्थर एंगोरोन का यह फैसला नाटकीय रूप में आया।
जज के साथ कोर्ट रूम के अंदर और बाहर डोनाल्ड ट्रंप और उनके वकील बार-बार भिड़ते रहे।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कोर्ट ने न्यूयॉर्क में कंपनी निदेशक के तौर पर काम करने पर अगले तीन साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप है कि ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन द्वारा अनुकूल ऋणों को धोखाधड़ी से सुरक्षित करने का काम किया जाता था,जिसके कारण उनके खिलाफ यह फैसला आया।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके दोनों बेटों डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर और एरिक ट्रम्प पर आरोप है कि उन्होंने अपने रियल एस्टेट का साम्राज्य बीमा कंपनियों व अन्य लोगों से धोखाधड़ी कर खड़ा किया है। सभी पर आरोप है कि लाभ कमाने के लिए उन्होंने अपनी संपत्ति को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया है। हालाँकि,डोनाल्ड ट्रंप और उनके दोनों बेटों ने इस आरोप को निराधार बताया है और किसी भी गलत काम से इनकार किया है। जबकि इस मामले को ट्रंप ने अपने साथ धोखाधड़ी बताया है।
अदालत ने 4-4 मिलियन डॉलर का जुर्माना डोनाल्ड ट्रंप के दोनों बेटों डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर और एरिक ट्रम्प पर भी लगाया गया है। साथ ही न्यूयॉर्क में कारोबार करने पर भी उन पर रोक लगाया गया है,वे दोनों अगले दो साल तक न्यूयॉर्क में कारोबार नहीं कर सकेंगे।
ट्रम्प की टीम ने फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है।