अरविंद केजरीवाल

केजरीवाल को ईडी के समन का पालन न करने पर कोर्ट ने शारीरिक उपस्थिति से दी छूट

नई दिल्ली,17 फरवरी (युआईटीवी)- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने कोर्ट में शारीरिक उपस्थिति से छूट प्रदान की है। केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने शिकायत दर्ज कराई थी,यह शिकायत केजरीवाल के असहयोगात्मक रवैये से परेशान होकर दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश हुए। जहाँ अदालत ने उन्हें कोर्ट में शारीरिक रूप से पेश होने की छूट प्रदान की है।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की अदालत में पेश हुए थे। अदालत में सशरीर पेश नहीं होने की वजह मुख्यमंत्री ने बजट सत्र में व्यस्तता को बताई।

16 मार्च के लिए कोर्ट ने इस मामले को स्थगित कर दिया है। कोर्ट में शारीरिक उपस्थिति से छूट पाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक अर्जी दायर की थी।

इस शिकायत पर 7 फरवरी को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने संज्ञान लिया।

जज ने कहा था कि आगामी 17 फरवरी को केजरीवाल को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया जा रहा है।

31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल को नया समन जारी कर उसके सामने 2 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को जारी किया गया यह पाँचवा समन था।

वित्तीय जाँच एजेंसी की शिकायत में आरोप लगाया गया कि समन का जानबूझकर केजरीवाल पालन नहीं कर रहे हैं और बहाने बना रहे हैं। साथ ही वित्तीय जाँच एजेंसी ने कहा कि यदि कानून का पालन उनके जैसे उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारी नहीं करेंगे,तो एक गलत उदाहरण आम आदमी के लिए स्थापित होगा।

इस बीच, छठी बार ईडी द्वारा तलब किए जाने के बाद दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को केजरीवाल ने विश्वास प्रस्ताव लाया।

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