सुप्रीम कोर्ट

प्यासी दिल्ली को राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश,हिमाचल प्रदेश 137 क्यूसेक पानी देगा

नई दिल्ली,6 जून (युआईटीवी)- दिल्ली में पानी के बढ़ते संकट और अभूतपूर्व गर्मी के बीच दिल्ली के निवासियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत भरी खबर दी है। हिमाचल प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है। साथ ही हरियाणा को अदालत ने निर्देश दिया कि दिल्ली में पानी पहुँचने के राह में कोई रोक-टोक न करें और पानी को दिल्ली के वजीराबाद तक पहुँचने के लिए रास्ता दे।

हालाँकि,इस पर हरियाणा सरकार ने आपत्ति जताई थी कि हिमाचल प्रदेश द्वारा छोड़े गए पानी को दिल्ली तक पहुँचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हरियाणा सरकार ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश द्वारा छोड़े गए पानी को हरियाणा और दिल्ली के लिए अलग-अलग करना संभव नहीं है। हरियाणा की इन दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि जब दिल्ली को हिमाचल प्रदेश पानी दे रहा है,तो इसमें हरियाणा को क्या परेशानी है।

अदालत ने हरियाणा सरकार की सभी दलीलों को खारिज करते हुए दिल्ली में बिना किसी रुकावट के पानी पहुँचाने की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस प्रक्रिया में पानी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की हिदायत दी है और दिल्ली में पानी की किल्लत को दूर करने पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को दिल्ली के लिए शुक्रवार से 137 क्यूसेक पानी छोड़ने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को अदालत फिर से इस मामले में स्थिति का जायजा लेने के लिए सुनवाई करेगी। दिल्लीवासियों को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बड़ी राहत मिली है और उम्मीद जताई जा रही है कि पानी की किल्लत में आने वाले दिनों में सुधार होगा।

 

 

 

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