नई दिल्ली, 3 अगस्त (युआईटीवी/आईएएनएस)- दिल्ली पुलिस ने रविवार शाम को दिल्ली छावनी के पास एक गांव श्मशान में नौ साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने और उसके बाद शव का अंतिम संस्कार करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक पुजारी सहित चार आरोपियों ने कथित तौर पर लड़की के शव का उसके माता-पिता की सहमति के बिना या पुलिस को सूचित किए बिना उसका अंतिम संस्कार कर दिया।
मामला तब सामने आया जब रविवार रात पीड़ित परिवार ने स्थानीय लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन किया।
पुलिस ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों ने पीड़िता की मां को बताया कि बच्ची की मौत बिजली के करंट से हुई है।
उन्होंने लड़की के परिवार वालों से यहां तक कह दिया कि अगर मामला पुलिस तक पहुंचता है, तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा और डॉक्टर उसके महत्वपूर्ण अंगों को निकाल कर बेच देंगे।
दक्षिण पश्चिम दिल्ली के डीसीपी इंजीत प्रताप सिंह ने कहा कि गिरफ्तार किए गए चार लोगों की पहचान श्मशान के 55 वर्षीय पुजारी राधेश्याम और सलीम, लक्ष्मी नारायण और कुलदीप के रूप में हुई है।
डीसीपी के मुताबिक रविवार शाम करीब साढ़े पांच बजे श्मशान घाट के पास अपने माता-पिता के साथ रहने वाली बच्ची श्मशान घाट के वाटर कूलर से पानी लेने गई थी।
शाम करीब छह बजे पुजारी और परिवार के परिचित तीन लोगों ने लड़की की मां को फोन किया और बच्ची का शव दिखाया। उन्होंने दावा किया कि कूलर से पानी पीने के दौरान बिजली का करंट लगने से लड़की की मौत हो गई। उन्होंने उसकी कलाई और कोहनी पर जलने के निशान भी दिखाए, यह दावा करते हुए कि सदमे के कारण उसके होंठ नीले हो गए थे।
सिंह ने कहा, “चार लोगों ने लड़की की मां से मौत के बारे में पुलिस को सूचित न करने के लिए कहा। उन्होंने उससे कहा कि पुलिस मामला दर्ज करेगी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, जहां डॉक्टर उसके महत्वपूर्ण अंगों को हटाकर उन्हें बेच देंगे। चार लोगों ने फिर शव का अंतिम संस्कार किया।”
पुलिस के मुताबिक, रविवार रात करीब 200 ग्रामीण श्मशान घाट पहुंचे और सोमवार शाम तक धरना दिया और मांग की कि गिरफ्तार लोगों पर बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज किया जाए।
लड़की के परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सोमवार को कुछ राजनेता भी धरने में शामिल हुए।
दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने भी सोमवार शाम पीड़ित परिवार से मुलाकात की और परिवार को आर्थिक और कानूनी सहायता देने का वादा किया।
दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 376 और 506 के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम और एससी / एसटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।