बाबा रामदेव

भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव से कहा, कार्रवाई के लिए तैयार रहें

नई दिल्‍ली,2 अप्रैल (युआईटीवी)- सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में उचित हलफनामा प्रस्तुत करने में विफलता के लिए पतंजलि आयुर्वेद के सह-संस्थापक रामदेव और प्रबंध निदेशक बालकृष्ण को कड़ी फटकार लगाई।

उनके गैर-अनुपालन पर असंतोष व्यक्त करते हुए, न्यायालय ने अदालत के आदेशों का सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि उनके कार्य “पूर्ण अवज्ञा” के समान हैं। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पिछले महीने पतंजलि द्वारा माँगी गई माफी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह उम्मीदों से कम है।

रामदेव के वकील ने रामदेव और बालकृष्ण दोनों से व्यक्तिगत रूप से माफ़ी माँगने की इच्छा व्यक्त की,लेकिन कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की और अपने निर्देशों के अनुपालन पर जोर दिया। कोर्ट ने अंतिम अवसर देते हुए उन्हें एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल को उपस्थित होने के लिए बुलाया है.

इसके अलावा, न्यायालय ने निष्क्रियता के लिए केंद्र की आलोचना की और सवाल उठाया कि सरकार ने आँखें मूँदने का विकल्प क्यों चुना। यह मामला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) द्वारा दायर एक याचिका से उत्पन्न हुआ है, जिसमें पतंजलि द्वारा अपनी दवाओं के बारे में कथित तौर पर झूठे और भ्रामक विज्ञापनों को उजागर किया गया है, जिसमें एलोपैथी और चिकित्सा चिकित्सकों पर आरोप लगाए गए हैं।

आईएमए की चिंताओं के जवाब में, सुप्रीम कोर्ट ने पहले पतंजलि को भ्रामक जानकारी वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट विज्ञापनों को बंद करने का निर्देश दिया था। चल रही कानूनी गाथा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नियमों का पालन करने और विज्ञापन प्रथाओं की अखंडता को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करती है।

 

 

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