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प्राथमिक डीलरों के लिए तरलता को सरल बनाने के लिए आरबीआई ने 5,000 करोड़ रुपये जारी किए

मुंबई,31 जनवरी (युआईटीवी)- प्राथमिक डीलरों के लिए तरलता को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 5,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। आरबीआई के एक बयान के मुताबिक,यह राशि 6.50 प्रतिशत की मौजूदा रेपो दर पर 31 जनवरी से उपलब्ध होगी।

मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने घोषणा किया कि स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स (एसपीडी) को स्थायी तरलता सुविधा के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराया जाएगा।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि, मौजूदा और उभरती तरलता स्थितियों के आकलन के आधार पर राशि जारी करने का फैसला लिया गया है।

व्यक्तिगत एसपीडी के लिए वृद्धिशील सीमा उन्हें अलग से बताई जा रही है। सुविधा के अन्य सभी शर्ते व नियम अपरिवर्तित रहेंगे।

सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के लिए अधिकृत प्राथमिक डीलर एक आरबीआई पंजीकृत इकाई हैं।

स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं,जो बैंकों की सहायक कंपनियाँ हैं या ऐसी संस्थाएँ हैं,जो कंपनी अधिनियम के तहत शामिल हैं।

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