मुंबई, 26 अक्टूबर (युआईटीवी/आईएएनएस)| नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मंगलवार को बंबई हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया और बॉलीवुड मेगास्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। यह कहते हुए कि जमानत याचिका में कोई योग्यता यानी मैरिट नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए, एनसीबी ने कहा कि जांच में आर्यन खान के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पता चला है, जो दर्शाता है कि वह केवल एक उपभोक्ता नहीं है, जैसा कि उन्होंने दावा किया है। एजेंसी ने जोर दिया कि प्रथम ²ष्टया साफ तौर पर पता चल रहा है कि आर्यन ने अवैध ड्रग्स खरीद की है।
एक स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सैल के हलफनामे का उल्लेख करते हुए, एनसीबी ने इसे ‘जारी जांच के बीच में छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने का स्पष्ट उदाहरण’ करार दिया और जोर दिया कि खान की जमानत याचिका को अकेले इस आधार पर खारिज किया जाना चाहिए।
इसमें कहा गया है कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी ने गवाह को प्रभावित किया है और जैसे ही यह स्पष्ट तथ्य सामने आया, एनसीबी ने तुरंत सोमवार (25 अक्टूबर) को विशेष एनडीपीएस कोर्ट का रुख किया।
एनसीबी के जवाब और जमानत याचिका पर अब खान के वकीलों, भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के साथ-साथ अमित देसाई और सतीश मानेशिंदे जैसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं की ओर से बहस की जानी है।
साथ ही आर्यन खान के अलावा, दो अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं पर भी मंगलवार को ही सुनवाई होने की उम्मीद है। इससे पहले इन सभी आरोपियों को विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।