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एनआईए कोर्ट ने लश्कर के 3 गुर्गो को 10 साल कैद की सजा सुनाई

मुंबई, 16 जून (युआईटीवी/आईएएनएस)- मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के तीन आतंकवादियों को नांदेड़ लश्कर-ए-तैयबा मॉड्यूल मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि यहां की एक विशेष एनआईए अदालत ने मोहम्मद मुजम्मिल को आईपीसी और यूए (पी) ए की संबंधित धाराओं के तहत 10 साल के सश्रम कारावास और शस्त्र अधिनियम की कई धाराओं के तहत पांच साल के अलावा 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने की सजा सुनाई। अदालत ने मोहम्मद सादिक और मोहम्मद अकरम को भी 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी और बाद में आग्नेयास्त्रों की बरामदगी से संबंधित आर्म्स एक्ट के तहत 31 अगस्त 2012 को एटीएस मुंबई द्वारा शुरू में मामला दर्ज किया गया था।

अधिकारी ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी (हूजी) के सदस्य थे।

एनआईए ने 24 जून 2013 को जांच अपने हाथ में ली थी।

प्रवक्ता ने कहा कि जांच से पता चला है कि अकरम हैदराबाद के मूल निवासी मोहम्मद अब्दुल मजीद की मदद से ड्राइवर के रूप में रोजगार की आड़ में सऊदी अरब गया था, जो सऊदी अरब के रियाद में बस गया है।

अधिकारी ने कहा, सऊदी अरब में रहने के दौरान, अकरम को लश्कर के विभिन्न सदस्यों और गुर्गों से मिलवाया गया, जिसमें फरार आरोपी सिद्दीकी बिन उस्मान उर्फ अबू हंजाला, हैदराबाद का मूल निवासी और मोहम्मद शैद फैसल उर्फ उस्ताद, जो कि बेंगलुरु का मूल निवासी है, शामिल है।

उन्होंने कहा कि जांच से पता चला है कि अकरम और अन्य आरोपी व्यक्तियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रमुख हिंदू नेताओं, पत्रकारों, राजनेताओं और पुलिस अधिकारियों की लक्षित हत्याओं को अंजाम देने के लिए सऊदी अरब के रियाद और दम्मम में साजिश की बैठकें की थीं।

अधिकारी ने कहा, अकरम को तब समाज में आतंक फैलाने के लिए बेंगलुरु, हैदराबाद और नांदेड़ सहित विभिन्न शहरों में इन हत्याओं को अंजाम देने के लिए भारत वापस भेज दिया गया था। अकरम को नांदेड़, मुज्जमिल और सादिक के अपने पुराने सहयोगियों के लिए उपयुक्त लक्ष्यों की पहचान करने का काम सौंपा गया था।

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