नई दिल्ली, 18 दिसंबर (युआईटीवी/आईएएनएस)- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अदालत की अवमानना मामले में स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा को नोटिस जारी किया। दोनों ने शीर्ष अदालत के खिलाफ तंज भरे ट्वीट और कार्टून पोस्ट किए थे।
इससे पहले, अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने पहले ही कामरा और तनेजा के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने के लिए सहमति दे दी थी।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ जिसमें जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी और एम. आर. शाह भी शामिल रहे, ने कामरा और तनेजा दोनों को नोटिस जारी किया।
हालांकि, शीर्ष अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी है।
याचिका को कानून के छात्र श्रीरंग कटनेश्वरकर, नितिका दुहन और अधिवक्ता अमय अभय सिरसीकर, अभिषेक शरण रसकर और सत्येंद्र विनायक मुले ने दायर किया है।
याचिका में कहा गया है कि कामरा के 17 लाख फॉलोअर्स हैं। उनके निंदनीय ट्वीट को उनके फॉलोअर्स ने देखा और उनमें से कई ने इसे रीट्वीट किया।”
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि कामरा द्वारा किया ट्वीट स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उन्होंने कथित रूप से शीर्ष अदालत की घोर अवमानना की है।
याचिका में जोर दिया गया कि ट्विटर पर कामरा के प्रत्येक फॉलोअर्स ने ट्वीट को पढ़ा होगा और एक हजार से अधिक लोगों ने निंदनीय ट्वीट्स को रीट्वीट किया है।