आरबीआई ने सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा दोगुनी की

नयी दिल्ली, 8 जून (युआईटीवी/आईएएनएस)- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ग्राहकों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए सहकारी बैंकों द्वारा ग्राहकों को दिये जाने वाले व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा में बढ़ोतरी करने की बुधवार को घोषणा की।

आरबीआई ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) और ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) की आवास ऋण सीमा में संशोधन किया है। आरसीबी में राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक आते हैं।

संशोधित सीमा के अनुसार, टियर एक शहर में शहरी सहकारी बैंकों की व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 60 लाख रुपये तथा टियर दो शहरों में 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.40 करोड़ रुपये हो गई है।

इसके अलावा, 100 करोड़ रुपये कम नेटवर्थ वाले आरसीबी के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये तथा अन्य आरसीबी के लिए 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये की गई है।

आरबीआई ऋण सीमा विस्तार के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बाद में एक सुर्कलर जारी करेगा।

गौरतलब है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर में 50 आधार अंक की बढ़ोतरी किये जाने की निर्णय लिया गया। रेपो दर अब 4.9 प्रतिशत हो गया है।

आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति दर के 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मुद्रास्फीति दर के 7.5 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 7.4 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.2 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।

आरबीआई ने वित्त वर्ष 23 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। केंद्रीय बैंक ने पहली तिमाही में जीडीपी विकास दर के 16.2 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.2 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 4.1 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.0 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।

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