नई दिल्ली, 9 सितम्बर (युआईटीवी/आईएएनएस)- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अमेजन की उन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई को लेकर रोक लगा दी, जिसमें सिंगापुर के आपात निर्यातक (ईए) के फैसले को लागू करने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य सभी प्राधिकरणों – सीसीआई, एनसीएलटी और सेबी के समक्ष आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाएं – चार सप्ताह तक कोई अंतिम आदेश पारित न करें।”
शीर्ष अदालत ने 4 सप्ताह के बाद मामले में सुनवाई निर्धारित की है।
फ्यूचर ग्रुप के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी और अमेजन के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने यह आदेश पारित किया।
3 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) की नई अपील पर दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए एक तारीख देगा।
शीर्ष अदालत ने एफआरएल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से कहा था, “मुझे फाइल देखने दो और मैं एक तारीख दूंगा।”
एफआरएल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने अपील पर जल्द सुनवाई की मांग की थी।