मुंबई, 1 जुलाई (युआईटीवी/आईएएनएस)- देश में कोविड की स्थिति और संभावित प्रतिबंधों को देखते हुए, पूंजी बाजार नियामक सेबी ने दलालों, समाशोधन सदस्यों और डिपॉजिटरी द्वारा कई नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए समयसीमा और बढ़ा दी है। निर्दिष्ट वैकल्पिक स्थानों से क्लाइंट फंडिंग रिपोर्टिग और ट्रेडिंग टर्मिनलों के संचालन की समय सीमा को 30 जून की वर्तमान समय सीमा से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है।
सेबी के एक सर्कुलर में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी और स्टॉक एक्सचेंजों से प्राप्त प्रतिनिधित्व के कारण मौजूदा स्थिति को देखते हुए अनुपालन के लिए समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
सेबी ने केवाईसी आवेदनपत्र और ग्राहकों के सहायक दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा भी 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। दस्तावेज 15 कार्य दिवसों के भीतर केआरए की प्रणाली पर अपलोड किए जा सकते हैं।
ग्राहकों को वार्षिक वैश्विक विवरण जारी करने की समय-सीमा 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।
नियामक ने स्टॉक एक्सचेंजों, समाशोधन निगमों और डिपॉजिटरी को इस परिपत्र के प्रावधानों को अपने सदस्यों और प्रतिभागियों के ध्यान में लाने और अपनी वेबसाइटों पर इसे प्रसारित करने का निर्देश दिया है।